खरगोन। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कर्मवीर शर्मा ने पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही कर आपराधिक गतिविधियों में लिप्त दो व्यक्तियों को 3 माह और एक व्यक्ति को 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर करने के आदेश दिए हैं।
ग्राम टाकली थाना बेड़िया निवासी अरुण पिता नरोत्तम एवं पिपल्या बुजुर्ग थाना करही निवासी योगेंद्र ऊर्फ बबलू पिता मानसिंह गुर्जर को 3 माह के लिए ग्राम मगरिया थाना मेनगांव निवासी उमेश पिता गिरधर पाटोदे को 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर करने के आदेश दिए गए हैं। इन तीनों की आपराधिक गतिविधियों के कारण समाज की शांति भंग होने एवं समाज में असुरक्षा की भावना उत्पन्न होने की संभावना को देखते हुए इन्हें खरगोन, खण्डवा एवं बड़वानी जिले की राजस्व सीमाओं से तत्काल बाहर चले जाने कहा गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कड़ी कार्यवाही की जाएगी। अरुण पिता नरोत्तम, योगेंद्र ऊर्फ बबलू पिता मानसिंह गुर्जर तथा उमेश पिता गिरधर पाटोदे के विरूद्ध विभिन्न थानों में भादवि की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत आपराधिक प्रकरण दर्ज है।