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खरगोन में 5 किमी की परिधि में नो फ्लाई जोन, उल्लंघन पर होगा केस दर्ज

खरगोन जिला मुख्यालय पर 7 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नवग्रह मेला ग्राउंड पर सभा के चलते डीएम कर्मवीर शर्मा ने खरगोन सभा स्थल से 5 किलोमीटर की परिधि को नो फ्लाई जोन-रेड ज़ोन घोषित किया है। इसके उल्लंघन पर संबंधित के खिलाफ केस दर्ज होगा। इस एरिया में ड्रोन ही नहीं हॉट बलून भी नहीं उड़ाया जा सकता।

7 मई को नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री, भारत सरकार के जिला मुख्यालय खरगोन में  प्रस्तावित कार्यक्रम में वीवीआइपी की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कर्मवीर शर्मा ने हैलीपेड खरगोन, आमसभा स्थल मेला मैदान, सर्किट हाउस, हैलिपैड से आमसभा स्थल नवग्रह मेला मैदान तक आवागमन मार्ग की 5 किमी तक की परिधी को सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से नो फ्लाई जॉन/ रेड जोन  घोषित किया है। 7 मई को प्रातः 8.30 बजे से  दोपहर 12.30 बजे तक नो फ्लाई जोन में  किसी भी प्रकार के ड्रोन, पैराग्लाइडिंग, हॉट एयर बलून सहित सभी तरह की उड़ान प्रतिबंधित रहेगी। इस आदेश का उल्लंघन करने पर “ड्रोन नियम 2021” और वायुयान अधिनियम 1934 तथा सुसंगत धाराओं, अधिनियमों के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। ये आदेश 07 मई की सुबह 8:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक प्रभावशील रहेगा।

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